पूर्व मंत्री पटवा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस:बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, भोपाल, इंदौर से दस्तावेज किए बरामद

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा के बेटे व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा व उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई ने धोधाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों पर आरोप हैं कि मेसर्स पटवा आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान नाम भागवती पटवा आटोमेटिव) इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए बैंक आफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ की ठगी की है। जांच एजेंसी ने पटवा के भोपाल, इंदौर स्थित परिसरों में शुक्रवार को तलाशी लेकर धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। सुरेन्द्र पटवा वर्तमान में भोजपुर विधानसभा से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्दौर से प्राप्त शिकायत के आधार पर सुरेन्द्र पटवा व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। आरोप हैं कि वर्ष 2014 से 2017 के दौरान कम्पनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रु. की धोखाधड़ी की है। बताया गया कि उनकी कंपनी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI) के द्वारा प्रदान की गई ओवर क्रेडिट (over credit)की सुविधा लेने के बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 36 करोड़ रु. की राशि की कार्यशील पूंजी ऋण एवं सावधि ऋण बढ़ाया। उक्त ऋण 2 मई 2017 को एनपीए घोषित कर दिया गया। बाद में आरबीआई को इस जालसाजी की सूचना दी गई। पटवा के कंपनी पर 29.41 करोड़ बकाया था। चेक बाउंस में पड़ चुकी सजा पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के भी कई मामले कोर्ट में हैं। दो साल पहले उन्हें चेक बाउंस के चार मामलों में छह माह की भोपाल की अदालत ने सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दी थी। जानकारी के मुताबिक, इंदौर निवासी संजय जैन से पटवा ने अपने कारोबार के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे और अदायगी के लिए 9 लाख रुपए का चेक दिया था। दूसरे मामले में इंदौर निवासी सारिका जैन से पटवा ने साढ़े 9 लाख रुपए लिए थे और चेक दिया था। तीसरे मामले में इंदौर निवासी माया जैन ने पटवा को साढ़े 6 लाख रुपए उधार दिए थे। चौथे मामले में इंदौर में रहने वाली अनिता मित्तल से पटवा ने 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इन मामलों में उन्हें कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई थी।

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