कोलार में हादसे का जिम्मेदार कौन:एक्सीडेंट में महिला की मौत के बाद निर्माण एजेंसी पर भी हो सकती है FIR

भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी से जा रही महिला काउंसलर को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो खुदाई के कारण हुए गड्‌ढे के कारण ड्राइवर ने डंपर को बायीं तरफ घुमा दिया था। हालांकि मौके से पकड़े गए ड्राइवर के बयान नहीं होने के कारण हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। करीब चार साल पहले भी कोलार पुलिस थाने के सामने ऐसे ही एक मामले में सड़क में खुदे गड्ढे में मर्चेंट नेवी के अफसर 49 वर्षीय जॉय तिर्की गिर गए थे। कोलार पुलिस ने सड़क पर निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इस तरह हुई घटना सागर इन्क्लेव में रहने वाली 44 वर्षीय श्वेता त्रिवेदी एक नशामुक्ति केंद्र में काउंसलर थीं। हादसे के वक्त वे पति शैलेष के साथ स्कूटर से घर लौट रही थीं। स्कूटर शैलेष चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी गिरीश सक्सेना ने बताया कि उनके गड्ढे से बचने के लिए डंपर चालक ने स्टेयरिंग बायीं तरफ मोड़ा। इससे स्कूटर को पीछे से टक्कर लग गई। टक्कर से शैलेष बायीं तरफ गिर गए, जबकि श्वेता दाहिनी तरफ सड़क पर जा गिरीं। तभी डंपर का पिछला पहिया श्वेता के ऊपर से गुजर गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए बन सकती है जिम्मेदारी नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर आशीष मार्तण्ड ने बताया कि सड़क की दूसरी ओर मुख्य पाइप लाइन से फीडर लाइन जोड़ने के लिए शनिवार रात गड्‌ढा खोदा था। काम होने के बाद रात में ही उसे भर दिया था। सोमवार को एयरटेल कंपनी के कर्मचारियों ने केबल ठीक करने के लिए दोबारा गड्‌ढा खोद दिया। उन्होंने उसे भरा नहीं, जिसे बाद में हमने भरा था। इंडियन रोड कांग्रेस में है प्रावधान सड़क पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के तहत होता है। इसमें ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर, सेफ्टी, वाहन चालक और पैदल चलने वालों के साथ ही काम करने वालों की सुरक्षा के लिए बरते जाने के नियम और निर्देश स्पष्ट हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए पूरी तरह से निर्माण एजेंसी जिम्मेदार होती है। उसके खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया जा सकता है।

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