राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी, शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसबार सीएनजी वाहनों को छूट नहीं। फाइन चार हजार रुपये किया गया।
दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच सोमवार से ऑड ईवन स्कीम लागू होने जा रही है। बिगड़ते हालातों की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमर्जेंसी पहले से लागू है, ऑड-ईवन के बाद प्रदूषण में कुछ गिरावट आएगी या नहीं यह देखने वाली बात होगी। राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी, शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इस बार सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में आने वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होगा। महिला कार चालकों, स्कूली बच्चों वाली गाड़ियों और टूवीलर्स को छूट मिलेगी। नियम तोड़ने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा। ऑड-ईवन के दौरान दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग बदली गई है। कुछ सरकारी दफ्तर सुबह 9.30 से तो कुछ दफ्तर 10.30 बजे से खुलेंगे।
क्या है ऑड-ईवन स्कीम
ऑड नंबर वाली तारीख जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़कों पर वही गाड़ियां चलेंगी, जिनके नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी। ईवन डेट जैसे 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां चलेंगी। रोक सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। संडे को ऑड- ईवन नहीं होगा।
सरकारी दफ्तरों का भी समय बदला
ऑड-ईवन के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार अपने दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया है। ऑड- ईवन के दौरान आईटीओ एरिया, दिल्ली सचिवालय, विकास भवन और सिविल लाइंस एरिया के दफ्तरों की टाइमिंग बदली गई है। आईटीओ और दिल्ली सचिवालय के कुछ दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 9.30 से 6 बजे तक की गई है तो कुछ दफ्तर सुबह 10.30 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। आईटीओ और सिविल लाइंस स्थित सरकार के दफ्तरों के अलावा बाकी जगह स्थित दफ्तरों की टाइमिंग पहले की तरह ही रहेगी। सिविल लाइंस में ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एमसीडी, हायर एजुकेशन ऑफिस सुबह 10.30 बजे से खुलेंगे, वहीं टूरिज्म, लेबर, रेवेन्यू ऑफिस 9.30 बजे से खुलेंगे। प्राइवेट संस्थानों को इस बार कोई आदेश नहीं दिया गया है।
सीएनजी कारों को इस बार छूट नहीं
इस बार सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को भी ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले दोनों बाद जब दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई थी, तो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी लेकिन पिछले ऑड- ईवन के समय सीएनजी स्टिकर्स बांटने में धांधली की शिकायतों को देखते हुए इस बार सीएनजी गाड़ियों को मिली छूट वापस ले ली गई है। दूसरे राज्यों में दिल्ली में आने-जाने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। मतलब, अगर किसी की गाड़ी गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव जैसी जगहों पर रजिस्टर्ड है और सीएनजी से चलती है, तो भी उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियां भी ऑड- ईवन के दायरे में आएंगी।
बच्चों को स्कूल लाने ले जाने पर छूट
बच्चों के स्कूल सुबह 8 बजे से पहले शुरू होते हैं और बच्चों को स्कूल ले जाने पर छूट मिलेगी। यह व्यवस्था ट्रस्ट (भरोसे) के आधार पर है। जैसे इमरजेंसी व्यवस्था है, वैसे ही बच्चों को स्कूल से लाने व ले जाने में भी ट्रस्ट के आधार पर छूट मिलेगी। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे या स्कूल से लेकर आ रहे होंगे और उनके साथ कार में स्कूल की ड्रेस पहने कोई बच्चा सवार होगा, तो उन्हें ऑड-ईवन से छूट मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच्चे को स्कूल छोड़कर आ रहा है या लेने जा रहा है, उस वक्त स्कूल द्वारा पैरेंट्स को दिया जाने वाला आई कार्ड दिखाया जा सकता है, हालांकि नोटिफिकेशन में इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट दिशा- निर्देश नहीं दिए गए हैं।
महिलाओं को छूट
उन गाड़ियों को ऑड- ईवन से छूट दी गई है, जिनमें सिर्फ महिलाएं है या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा साथ हो। या फिर 12 साल तक का कोई बच्चा गाड़ी में साथ हो। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछली बार ही तरह इस बार भी महिला कार चालकों को ऑड-ईवन के दौरान छूट रहेगी।
2 हजार प्राइवेट बसें चलेंगी
दिल्ली सरकार ने सड़कों पर 2,000 प्राइवेट बसों को चलाने का फैसला किया है। पिछली बार ऑड- ईवन के दौरान केवल 500 बसे लगी थीं। डीटीसी बसों के पूरे बेड़े के साथ सभी कलस्टर बसों को भी लगाया जाएगा। हालांकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर ऑड- ईवन के दौरान स्कूल बंद कर दिए जाएं तो आसानी से बस आ सकती हैं। प्रदूषण के चलते 5 नवंबर तक तो स्कूल बंद हो गए हैं और प्रदूषण की यही स्थिति रहती है तो फिर कुछ और समय के लिए भी स्कूल बंद हो सकते हैं।
मेट्रो का फेरा बढ़ेगा
दिल्ली मेट्रो 29 अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से 61 अतिरिक्त यात्राएं और कुल 5100 यात्राएं आयोजित करेगा। सभी मेट्रो लाइनों और ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर 35 टीमों को तैनात किया जाएगा।
नहीं बढ़ेगा कैब का किराया
ऑड-ईवन के दौरान लोगों को कैब का किराया बढ़ने का डर भी सता रहा है। हालांकि, ओला और ऊबर जैसी कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि सर्ज प्राइसिंग (मांग बढ़ने के साथ किराए में बढ़ोतरी) नहीं होगी। उबर के प्रवक्ता ने कहा था, 'हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऑड-ईवन योजना के दौरान हमारी ओर से आवाजाही सुगम रहे और हमनें इस दौरान सर्ज प्राइसिंग को निष्क्रिय रखने का फैसला किया है। हम दिल्ली सरकार के कदम का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसकी सफलता की कामना करते हैं।'
कौन- कौन कर सकते हैं 4000 रुपये का चालान
ऑड-ईवन का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान लगाने का अधिकार इस बार चार विभागों के पास होगा। राजस्व विभाग, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और सहायक यातायात निरीक्षक दल के एसडीएम और तहसीलदार इस बार उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा सकेंगे। इस बार ऑड- ईवन के उल्लंघन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह दो हजार रुपये था। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल और उनसे ज्यादा रैंक के अधिकारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार और इस बार डीटीसी के असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी चालान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
किसे छूट, किसे नहीं
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी व अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस की पीसीआर व अन्य गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियां, ऐम्बुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एंबेसी की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन, वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट वीइकल्स, विकलांगों और मरीजों को ले जा रही गाड़ियां आदि शामिल हैं। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के सहयोगी और अन्य विधायकों को छूट नहीं दी गई है।
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