कलेक्टर तरूण पिथोड़े के निर्देशन में आज खाद्य-बीज, उर्वरक और कीटनाशक के 11 विक्रेताओं के यहाँ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत उर्वरक के सेम्पल के 5 नमूने, कीटनाशक के 5 और बीज के 1 नमूने लिये गये हैं।
जिले में अमानक/नकली उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक बेचने वालों पर कीटनाशक अधिनियम 1986 एवं नियम 1971, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जाँच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की मंशा एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री सचिन यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों की शुद्धता की जाँच के लिए 15 से 30 नवम्बर 2019 तक विशेष अभियान, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा है।
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