नागरिकों और सामूहिक रूप से वैवाहिक आयोजन कराने वाले संगठनों से अपील की गई है कि वे 18 वर्ष से कम की बेटी और 21 वर्ष से कम के बेटे का विवाह नहीं कराएं अन्यथा उनके विरूद्व सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर तरूण पिथोड़े के निर्देशानुसार जिलें में बाल विवाह की रोकथाम हेतु लाडो नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के लिए 2 वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रूपए या दोनों की सजा का प्रावधान है।
कलेक्टर पिथोड़े ने समस्त वैवाहिकी कार्यक्रमों एवं सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से अपील की है कि वे बाल विवाह नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय के साथ ही महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुद्रक, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियाँ, बैंडवाले, घोड़ी वाले एंव ट्रांसपोर्ट से भी अपेक्षा की गई है कि वे आयु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अपनी सेवाएं संबंधित को प्रदान करें। अन्यथा वे बाल विवाह में सहयोगी माने जाएंगे और उनके विरूद्व भी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने बाल विवाह की सूचना देने के लिए टेलीफोन नंबर जारी कर अपील की है कि वे निम्न नंबरों पर संपर्क कर बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 7000030133,
एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा - 8602261675,
एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी 9425028930,
एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर - 9425462585,
एकीकृत बाल विकास परियोजना चॉदबड़ - 9425830101,
एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क - 8602261675,
एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार - 9425372964,
एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091,
एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण - 8319059635,
एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसियां-1, 9926400531 एवं
एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसियां-2 - 9329696721।
उक्त संपर्क के अलावा डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के दूरभाष 0755-2530110 एवं चाईल्ड लाईन के हेल्प लाइन नंबर 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं।
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