राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश


अगस्त 2019 में कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया था।राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश- रद्द करें पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआरपहलू खान के अलावा उनके दोनों बेटों और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर भी होगी रद्दएफआईआर के अलावा चारों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को भी रद्द करने का आदेशपहलू खान केस में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा घटना के वक्त गाड़ी चला रहे ड्राइवर के खिलाफ दर्ज केस को भी रद्द करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इन चारों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को भी रद्द किया जाए।इस मामले में अगस्त 2019 में कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया था। हालांकि, उस वक्त ही पहलू खान के परिजन ने फैसले पर असंतोष जताकर आगे अपील करने की बात कही थी।बता दें अप्रैल 2017 में अलवर में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान पर हमला किया था। जिस वक्त उनपर हमला हुआ, उस वक्त वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। डेयरी बिजनस करने वाले पहलू खान की हमले के दो दिन बाद मौत हो गई थी। भीड़ ने उन्हें पशु तस्कर समझकर हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तो दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।


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